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डीयू स्टूडेंट फंड से वेतन देने के फैसले पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को डीयू से संबद्ध कॉलेजों को स्टूडेंट सोसायटी फंड (एसएसएफ) से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एक कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि इन कॉलेजों का रुख महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) द्वारा दायर याचिका के लिए पक्षकार नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील जीवेश तिवारी को निर्देश दिया कि वे सुनवाई के लिए अगली तारीख तक एक आवेदन ले जाएं, ताकि कॉलेजों को उस याचिका का पक्षकार बनाया जा सके।

अदालत ने कहा, कॉलेजों को एक पक्षकार बनाने के लिए उचित कदम उठाएं और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अंतरिम पर रोक लगा दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। अदालत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध लेकिन 100 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए छात्र सुरक्षा निधि (एसएसएफ) के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। 23 अक्टूबर को न्यायमूर्ति नवीन चावला ने बकाया वेतन के भुगतान के लिए निर्देश देने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी।



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High court refuses to stay the decision to give salary from DU Student Fund
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