मध्यप्रदेश: OBC को 27 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक कायम
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग OBC (OBC) को दिए जाने वाले आरक्षण को 14 से 27 प्रतिशत करने के फैसले पर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया स्थगन जारी रहेगा। इस तरह राज्य में अभी पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा। न्यायालयीन सूत्रों ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से 27 फीसदी किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर पिछले साल स्थगन दिया गया था। इस स्थगन को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपील की गई। इस अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय यादव व न्यायाधीश वी.के. श्रीवास्तव की युगलपीठ ने सरकार की तरफ से दायर अपील तथा दो अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा OBC आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के विरोध में अशिता दुबे सहित एक दर्जन याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता अशिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में OBC वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के अंतरिम आदेश 19 मार्च 2019 को जारी किए थे। युगलपीठ ने PSC द्वारा विभिन्न पदों पर ली गई परीक्षाओं की चयन सूची में भी OBC वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश पारित किए थे।
बताया गया है कि, प्रदेश सरकार तथा कलेक्टर रायसेन ने पूर्व में जारी स्थगन आदेश वापस लेने तथा OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अपील और दायर अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पूर्व में पारित स्थगन आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। अपील पर नोटिस जारी करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उप-अधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड तथा सरकार की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।
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